ये सब रमजान के महीने में क्यों नहीं होता..???
कायर डरपोक प्रशासन सिर्फ हिन्दुओ के त्योहारों पर ही इस तरह की पाबंदी क्यों लगाता है
अब कोई भी बीच सड़क पर मंच लगाकर मूर्तियां विराजित नहीं कर सकेगा। इस संबंध में जिला प्रशासन ने धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी आलोककुमार सिंह के अनुसार आदेश 15 सितंबर से 13 नवंबर तक लागू रहेगा। आदेशानुसार प्रमुख सड़क रोककर आयोजन किए जाने एवं मंच लगाकर मूर्तियां विराजित किए जाने को प्रतिबंधित किया गया है। सार्वजनिक स्थानों पर बिना अनुमति ध्वनि विस्तारक यंत्र लाउडस्पीकर बॉक्स सहित (डीजे म्यूजिक सिस्टम) के प्रयोग को प्रतिबंधित किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित आयोजन में शामिल लोगों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
कायर डरपोक प्रशासन सिर्फ हिन्दुओ के त्योहारों पर ही इस तरह की पाबंदी क्यों लगाता है
अब कोई भी बीच सड़क पर मंच लगाकर मूर्तियां विराजित नहीं कर सकेगा। इस संबंध में जिला प्रशासन ने धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी आलोककुमार सिंह के अनुसार आदेश 15 सितंबर से 13 नवंबर तक लागू रहेगा। आदेशानुसार प्रमुख सड़क रोककर आयोजन किए जाने एवं मंच लगाकर मूर्तियां विराजित किए जाने को प्रतिबंधित किया गया है। सार्वजनिक स्थानों पर बिना अनुमति ध्वनि विस्तारक यंत्र लाउडस्पीकर बॉक्स सहित (डीजे म्यूजिक सिस्टम) के प्रयोग को प्रतिबंधित किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित आयोजन में शामिल लोगों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
